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June 28, 2024

अजमेर न्यूज़: कुंदन नगर रोड़ पर एक बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर सहित 6 मंजिला भवन को सीज करने की कार्रवाई

अजमेर न्यूज़: अजमेर नगर निगम के अवैध निर्माण रोधी शाखा के प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को निगम के अधिशाषी अभियंता धर्मेंद्र आनंद के निर्देशन में निगम के पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में कुंदन नगर रोड़ पर एक बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर सहित 6 मंजिला भवन को सीज करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र आनंद ने बताया कि भवन मालिक पवित्र कोठारी ने नियम विरुद्ध दो अलग-अलग नक्शों की स्वीकृति के बावजूद दोनों को एक कर एक छह मंजिला भवन का निर्माण कर लिया जो कि नियम विरुद्ध है इसमें सेटबैक भी नहीं छोड़ा गया। भवन निर्माता को नोटिस जारी किए गए जिसका कोई उपयुक्त जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आज सीज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) (च) अभिगृहीत (SEIZE) नोटिस को सार्वजनिक कर सूचित किया जाता हैं कि  पवित्र कोठारी, कुन्दन नगर रोड़, मिशन कम्पाउण्ड के पास, अजमेर, में अवैध निर्मित भवन (B+G+6) को अभिगृहीत (SEIZE) / ध्वस्त किया जाकर नगर निगम, अजमेर के कब्जे में लिया जाता हैं। अभिगृहीत कार्यवाही कर नगर निगम, अजमेर द्वारा अपना ताला लगाकर अग्रिम तीन माह (90 दिवस) तक सीज/ध्वस्त किया गया है। उक्त सीज/ध्वस्त के विरूद्ध आदेश क्रमांक प 17 (19) नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक 14.07.2022 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में नियमानुसार अपील प्रस्तुत की जा सकती हैं। अतः कोई भी व्यक्ति सीज/ध्वस्त की गए भवन में कोई भी गतिविधि न करें व ना ही सीज एवं ताले से छेड़छाड़ करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सीज/ध्वस्त किये गए भवन में कोई भी गतिविधि की गई अथवा सीज/ध्वस्त किये गये ताले से छेड़छाड़ की गई तो उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. सम्बन्धित थाने में दर्ज करा दी जायेगी।

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